सिमरन
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
नई दिल्ली : 'मुहर्रम में एम्पलीफायर-ड्रम बजाकर दूसरों की शांति भंग करना गैरकानूनी
मुहर्रम के जुलूस में ड्रम बजने से होने वाले शोर कोर लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बेरोकटोक ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे लोगों की शांति भंग होती है और कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि एक पब्लिक नोटिस जारी कर इसके लिए समय निर्धारित करें,
जिससे दूसरे लोगों कोई दिक्कत न हो. जस्टिस टीएस शिवागनम और जस्टिस हीरानमय भट्टाचार्य की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुहर्रम के दौरान ड्रम बजाने से होने वाले शोर का मुद्दा उठाया गया. वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार के उस निवेदन को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि ये धार्मिक गतिविधियां हो सकती हैं, जो मुहर्रम के दौरान की जाती हैं.
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